आजमगढ़ 02 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि दिनॉक 01 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के संक्रमण के पूर्व प्रेपित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-संतोष के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कटार, तहसील फूलपुर, 2-खिजिरपुर हरिजन बस्ती, राजस्व ग्राम सिकरौर सहबरी, तहसील मार्टीनगंज, 3-बांकेलाल के घर से सहादुर के घर तक का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रसूलपुर, तहसील मार्टीनगंज, 4-राममूरत के घर से सतई के घर तक, राजस्व ग्राम रसूलपुर, तहसील मार्टीनगंज, 5-रामहित के घर से बिन्दू के घर तक, राजस्व ग्राम रसूलपुर, तहसील मार्टीनगंज, 6-यादव स्वीट हाउस से रामचन्दर प्लाइउड एवं हार्डवेयर तक, राजस्व ग्राम दुबरा तहसील मार्टीनगंज, 7-प्रज्ज्वल के घर के आस पास का क्षेत्र, निराला नगर मुहल्ला आराजी बाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-सुजीत पाठक के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लीलापुर तहसील सदर, 9-रिंकी के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बुन्दा तहसील सदर, 10-बबीता के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0पुराख्वाजा, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 11-सौरभ के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 12-शशि गुप्ता के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 कुर्मी टोला नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13-अलका के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-लक्ष्मी देवी के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बिरदया खालसा, तहसील सदर, 15-दुर्गा यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम अनेई, तहसील सदर, 16-ठकुरहन बस्ती, राजस्व ग्राम पकड़ीखूर्द, तहसील लालगंज, 17-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम रसूलपुर तहसील लालगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा।
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