आजमगढ़ 23 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि दिनॉक 22 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-मजरा राय बस्ती, नागेन्द्र राय के घर से रामचन्दर राय के घर तक, राजस्व ग्राम डेवड़ा दामोदरपुर तहसील सगड़ी, 2-पश्चिम पट्टी ठकुरहन बस्ती, पश्चिम पोखरा से उपेन्द्र सिंह के घर के पीछे तक, राजस्व ग्राम चेवता तहसील सगड़ी, 3-बेचन के घर से राजबली के घर तक, वार्ड नं 2, राजेन्द्र नगर, नगर पंचायत बिलरियागंज, 4-मुहम्मदपुर चैक, पुनवासी के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रंजित पट्टी, तहसील निजामाबाद, 5-आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग से पूरब रामवृक्ष यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रंजित पट्टी, तहसील निजामाबाद, 6-राय बस्ती, राजस्व ग्राम अमौड़ा तहसील लालगंज, 7-आबादी खास मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम रामपुर बढ़ौना तहसील लालगंज, 8-मजरा पश्चिम हरिजन बस्ती, राजस्व ग्राम गुरेहथा तहसील मेंहनगर, 9-महेन्द्र राय के मकान के आस पास का क्षेत्र, निकट मिशन अस्पताल, मुहल्ला नरौली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-प्रशान्त त्रिपाठी के घर के आस पास का क्षेत्र, राजकीय आश्रम पद्धति मार्ग, राजस्व ग्राम मुसेपुर तहसील सदर, 11-सतीश सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर तहसील सदर, 12-नरेन्द्र लाल श्रीवास्तव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलबाजबहादुर तहसील सदर, 13-विजय सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लछिरामपुर तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा।
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