शहर के मुकेरीगंज और रोडवेज पर भी समाप्त हुए कंटेन्मेंट जोन
आजमगढ़ 05 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कन्टेनमेंट जोन में पुष्ट हुये कोविड-19 मरीज के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कन्टेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किये जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-मोहल्ला मुकेरीगंज न0पा0 आजमगढ़, 2-सराय मोहन ठेकमा, तहसील मार्टीनगंज, 3-वरौना, तहसील मार्टीनगंज, 4-पल्थी, तहसील फूलपुर, 5-ईसापुर, तहसील फूलपुर, 6-बरहतीर, तहसील सदर, 7-कनैला, तहसील बूढ़नपुर, 8-राम जानकी मन्दिर ठेकमा, तहसील मार्टीनगंज, 9-नगर पालिका आवास रोडवेज न0पा0 आजमगढ़ हाटस्पाट को बंद करते हुये कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्र में भी लागू होंगे।
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