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आजमगढ़ : प्रशासन ने कुर्क की कुण्टू सिंह से सम्बन्धित 04 सम्पत्तियाँ

जिला मजिस्ट्रेट ने ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह की 04 सम्पत्तियों को कुर्क करने की निर्देश दिये थे 

आजमगढ़ 01 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार द्वारा धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ की 04 सम्पत्तियों को कुर्क करने की निर्देश दिये गये थे। इसी के क्रम में आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एसडीएम सगड़ी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह के 04 सम्पत्तियों को कुर्क किया गया। जिसमें 1- कस्बा जीयनपुर चैक से आजमगढ़ रोड पर बायें तरफ तीन मंजिला मकान जो 117 वर्ग मी0 में निर्मित है, अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम है, 2-कस्बा जीयनपुर, अजमतगढ़ और जीयनपुर रोड पर मौजा खानकाह बहरामपुर मुख्य मार्ग पर 59 वर्ग मी0 में निर्मित भवन अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम है। 3-ग्राम खर्रा रस्तीपुर में अभियुक्त द्वारा निर्मित गिरजा शंकर स्मृति महाविद्यालय व रूद्र प्रताप पालिटेक्निक कालेज एवं 4-आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मौजा हसनपट्टी में आबादी गाटा संख्या 87 रकबा 6.5 हे0 में 40.32 वर्ग मी0 का ध्वस्त भवन को अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम क्रय किया गया है। उक्त चारो सम्पत्तियों के कुर्क की कार्यवाही की गयी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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