दुकानों पर इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था करेें व्यापारी -डीएम
बिना मास्क लगाये कोई आता है तो उसे सामानों की बिक्री न करें
आजमगढ़ 06 जुलाई-- जनपद में अनलाॅक-2, 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनपद वासियों से अपील किया है कि बहुत की आवश्यक होने पर ही अपने घरों से मास्क लगाकर बाहर निकलें व सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करें। यदि परिवार में किसी को खाॅसी, बुखार के लक्षण हो साॅस लेने में तकलीफ हो तो उस व्यक्ति का तुरन्त चेकअप करायें, खाॅसते व छींकते समय मुॅह और नाक को रूमाल या टिसू से ढ़कें, बार-बार साबुन व पानी से हाथ धोते रहें और जिस व्यक्ति को खाॅसी, साॅस लेने में परेशानी या बुखार हो उनके निकट सम्पर्क से बचें एवं 02 गज की दूरी बनाये रखें। अपने आॅख, नाक और मुह को छूने से बचें और अपने आस-पास के लोगों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के प्रति जागरूक करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि घर से बाहर निकलते समय मास्क नही लगायेगा एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नही करेगा, उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नही होंगे। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों के सुरक्षा के दृष्टिगत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सहरूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहें। प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप एवं आयुष कवच मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने व्यापारी बन्धुओं से अपील किया है कि दुकानदार/व्यापारी अपने दुकानों के बाहर ग्राहकों में सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए गोला बनायें और अपने प्रतिष्ठान के अन्दर कर्मचारियों को भी मास्क पहनने पर विशेष जोर दें। इसी के साथ ही अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था करायें, वहाॅ पर एक व्यक्ति को भी रखें जो आने वाले ग्राहकों को सेनेटाइज करे और उनके टेम्पे्रचर की जाॅच करे। उन्होने यह भी कहा कि जो ग्राहक दुकान/प्रतिष्ठान पर बिना मास्क लगाये आता है तो उनको सामानों की बिक्री न करें।
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