दूर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की थकान के दृष्टिगत रखते हुए भोजन आदि उपलब्ध कराया जाय: मण्डलायुक्त
आज़मगढ़ 27 मई -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने नगर स्थित ज्योति निकेतन स्कूल में स्थापित शेल्टर होम का औचक निरीक्षण निरीक्षण किया, जहाॅं गैर प्रान्तों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के क्वरेन्टाइन किये जाने, कम्यूनिटी किचन, खाद्यान्न किट्स आदि सभी व्यवस्थायें चुस्त दुरुस्त मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों की सराहना की। मण्डलायुक्त के निरीक्षण के समय मौके पर मुम्बई (महाराष्ट्र) से ट्रेन के माध्यम से आये कुल 39 लोग मिले जिन्हें सोशल डिस्टेन्सिंग को ध्यान में रखते हुए कई कमरों में क्वरेन्टाइन किया गया था। उन्होंने सभी कमरों में जाकर मजदूरों से भोजन आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी ली, जिसपर सभी ने व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा बताया। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने स्कूल में बने कम्यूनिटी किचन के निरीक्षण के समय तैयार भोजन को देखा। उन्होंने कहा कि क्वरेन्टाइन किये गये लोग काफी लम्बी दूरी तय करके आ रहे हैं, इसलिए थकान होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि थकान को दृष्टिगत रखते हुए अधिक मसालेदार एवं अधिक तैलीय भोजन उपलब्ध कराने से बचा जाय, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह नुक्सानदेह हो सकता है। उन्होंने भोजन कर रहे कतिपय मजदूरों से भी भोजन की क्वालिटी आदि के सम्बन्ध में पूछा, जो अच्छा बताया गया। अवगत कराया गया कि क्वरेन्टाइन किये गये लोगों की स्क्रीनिंग हेतु मेडिकल टीम भी उपलब्ध है। मण्डलायुक्त ने प्रवासी मजदूरों से कहा कि कड़ी मेहनत के बाद आप लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए होम क्वरेन्टाइन अवधि में बाहर घूमने, लोगों से मिलने जुलने आदि का जोखिम न उठायें तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं लाकडाउन के नियमों का पूर्णतया पालन करें। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी के निरीक्षण के समय एक व्यक्ति ने अवगत कराया कि वह 6-7 लोगों के साथ गैर प्रान्त से निजी साधन से 3-4 पहले पहुंचे हैं, परन्तु उन्हें खाद्यान्न किट्स नहीं प्राप्त हुए हैं। पूछताछ में उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया वे लोग पहले सठियाॅव गये थे, वहाॅं से अमिलो मुबारकपुर में क्वरेन्टाइन किये गये थे, परन्तु वे लोग नगर के शेल्टर होम कैसे पहुंच गये, यह नहीं बता पाये, जबकि उन लोगों को होम क्वरेन्टाइन में होना चाहिए था। इसके अलावा स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। उस व्यक्ति द्वारा कई अन्य भ्रामक सूचनायें दी गयी। उपस्थित अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर पाया गया कि उन लोगों द्वारा अपने आगमन के सम्बन्ध में न तो तहसील को अवगत कराया गया है और न ही सम्बन्धित थाने को इस सम्बन्ध में कोई सूचना दी गई है। इस प्रकार उन लोगों द्वारा जहाॅं भ्रामक सूचनायें दी गयी हैं वहीं महामारी अधिनियम का भी स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिस पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह ने उन लोगों के विरुद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराये जाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र, अपर निदेशक, स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, उपजिलाधिकारी सदर रावेन्द्र सिंह, तहसीलदार पवन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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