सीलबन्दी का उल्लंघन करने पर विकास प्राधिकरण ने निर्माणकर्ता पर एफआईआर की संस्तुति की
आजमगढ़ : एडीए शहर के सर्फुद्दीनपुर क्षेत्र स्थित फ्लाई ओवरब्रिज के समानान्तर भूखंड पर व्यवसायिक सह आवासीय मानचित्र श्रीमती रेखा जायसवाल पत्नी श्री अजय जायसवाल के पक्ष में स्वीकृत किया था। उक्त स्वीकृति में सड़क चौड़ीकरण 2.32 मीटर का प्राविधान करते हुये फ्रन्ट सेट बैक-03 मीटर, रियर सेट बैक/ओपेन कोर्ट- 2.21 मीटर के साथ भूतल पर पार्किंग, प्रथम तल पर दूकान एवं द्वितीय तल पर आवासीय मानचित्र स्वीकृत है, जिसमें प्रत्येक तलों पर 70.47 वर्ग मीटर भू-आच्छादन अनुमन्य किया गया है। विपक्षी उपर्युक्त द्वारा उक्त स्वीकृति के विपरीत सड़क चौड़ीकरण एवं समस्त सेट बैक को आच्छादित करते हुये बेसमेन्ट का अतिरिक्त निर्माण (जो स्वीकृत ही नहीं है) करके बेसमेन्ट की छत डाल दी गयी है तथा प्रथम तल पर शटरिंग लगाते हुये सरिया बिछाई गयी है, छत नहीं पड़ी है, के अनधिकृत निर्माण को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा 5-6 बार रोकवाते हुये प्रतीकात्मक रूप से हल्के निर्माण उपकरण जब्त कराया गया है, किन्तु उक्त के बाद भी विपक्षी द्वारा चोरी-छिपे लॉक डाउन की अवधि में उक्त अनधिकृत निर्माण किया गया/किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसको शनिवार को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने नियम विरूद्ध बता कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा- 28(क) के प्राविधान के अन्तर्गत प्राधिकरण स्टॉफ एवं थाना- सिधारी की पुलिस बल के सहयोग से सील कर थाना- सिधारी की अभिरक्षा में दे दिया गया है। निर्माणकर्ता द्वारा सीलबन्दी की कार्यवाही का उल्लंघन करने पर निर्माणकर्ता श्रीमती रेखा जायसवाल पत्नी श्री अजय जायसवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।
Blogger Comment
Facebook Comment