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बिना मास्क आदि के जनसभा की तरह हुआ खाद्यान्न वितरण,डीएम नाराज, होगी एफआईआर

पल्हना ब्लॉक के ग्राम पवनी कला से संबंधित वीडियो हुआ था वायरल, बीडीओ पल्हना भी थे उपस्थित, हटाए गए  

कोई व्यक्ति/संगठन यदि खाद्यान्न वितरण करना चाहता है तो वह प्रशासन से अनुमति प्राप्त करें - डीएम 

आज़मगढ 26 अप्रैल --जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि विकासखण्ड पल्हना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पवनी कला से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें प्रथमदृष्टया यह दिखाई पड़ा कि कुछ लोग खाद्यान्न का वितरण जनसभा के रूप में कर रहे हैं। नीति आयोग भारत सरकार के आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत गाइडलाईन के अनुक्रम में जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था और बार-बार समाचार पत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत् भी कराया गया था कि कोई भी व्यक्ति/संगठन यदि कोई खाद्यान्न वितरण करना चाहता है तो वह जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से अनुमति प्राप्त करें और अपने वितरण की योजना बताते हुए न्यूनतम व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर वितरण करेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित रहे।
साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के यह भी निर्देश हैं कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति मास्क,गमछा अथवा दुपट्टा से मुंह ढंक कर चलेगा, किन्तु वीडियो देखने से स्पष्ट है कि वहां पर काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं और जनसभा के रूप में कार्यक्रम आयोजित है, किन्तु इसकी औपचारिक रूप से कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। मौके पर उपस्थित लोग न तो मास्क का प्रयोग किये हैं और न ही किसी अन्य कपड़े से मुंह को ही ढंके हुए हैं। वीडियो में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं दिख रहा है।
जिलाधिकारी ने प्रथमदृष्टया इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को निर्देशित किया गया कि इस मामले में उपस्थित लोगों को चिन्हित करते हुए डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लंघन मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें।
वीडियो क्लिप को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त स्थल पर लोगों के साथ खण्ड विकास अधिकारी पल्हना भी उपस्थित हैं एवं वह भी बिना मास्क के ऐसे भीड़ वाले कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जो कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न मार्ग निर्देशों का उल्लंघन है, उनका यह कृत्य अनुशासनहीनता और दुराचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्यालय सम्बद्ध करते हुए अभिमन्यु सिंह परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। अग्रिम आदेश तक खण्ड विकास अधिकारी लालगंज अपने कार्यों के साथ-साथ बी0डी0ओ0 पल्हना का भी कार्य देखेंगे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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