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अब रविवार 05 अप्रैल 2020 को आजमगढ़ के सभी बैंक बंद रहेंगे

शासन ने निरस्त किया है 06 अप्रैल और 10 अप्रैल के अवकाश,अतः डीएम ने 05 अप्रैल रविवार को बैंक खोलने का आदेश वापस लिया 

आजमगढ़ 04 अप्रैल-- जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा-जी के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है, जिसके दृष्टिगत जनपद में कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त गतिविधियां दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन घोषित की गई हैं।
उन्होने बताया हे कि कोविड-19 (कोरोना) से बचाव हेतु हुए लाकडाउन के कारण त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने, सरकारी लेन-देन, राहत पैकेज राशि, किसानों, जनधन महिला लाभार्थियों, मनरेगा श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों आदि के दृष्टिगत रखते हुए सभी बैंक शाखाओं में ग्राहकों को सुचारू रूप से लेन-देन की सुविधा के दृष्टिगत रविवार दिनांक 05 अप्रैल 2020 को जनपद आजमगढ़ की सभी बैंकों की शाखाएं खोले जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 06 अप्रैल 2020 (सोमवार) को महावीर जयन्ती तथा दिनांक 10 अप्रैल 2020 को (शुक्रवार) गुड फ्राईडे को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंन्ट एक्ट, 1881 के अधीन घोषित सार्वजनिक अवकाश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि दिनांक 06 अप्रैल 2020 एवं दिनांक 10 अप्रैल 2020 को समस्त बैंक सामान्य कार्य दिवसों की भॉति खुले रहेंगे।
ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 05 अप्रैल 2020 को जनपद आजमगढ़ की सभी बैंक शाखाओं को खोले जाने का आदेश वापस लिया गया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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