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पास्को कोर्ट द्वारा दुष्कर्म आरोपी को दस वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रु0 जुर्माने की सजा

घटना के एक महीने बाद मुकदमा दर्ज किए जाने से अदालत नाराज, थानाध्यक्ष व विवेचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश 

आज़मगढ़ : नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज पारुल अत्री ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में जुर्माने की राशि में से पचास हजार रुपये पीड़िता का देने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने इस मुकदमे में सूचना देने के बावजूद बलात्कार की घटना के एक महीने बाद मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज हो कर थानाध्यक्ष व विवेचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश तथा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी निर्देश दिया है । मुकदमे की अभियोजन कहानी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में वादी मुकदमा अपने इलाज के लिए घर से बाहर गया था। जिसका फायदा उठाकर गांव का ही इंदल पुत्र वंश बहादुर वादी के घर में घुस गया और वादी की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। दूसरे दिन वादी मुकदमा ने थाना गंभीरपुर में घटना की सूचना दी। तब पुलिस ने आरोपी का विरुद्ध केवल शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक महीने बाद 30 जनवरी 2018 को आरोपी इंदल के विरुद्ध बलात्कार तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी इंदल के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदात्रत ने आरोपी इंदल को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने पाया की वादी मुकदमा ने थाना पुलिस को 31 दिसंबर 2017 को ही सूचना दे दी थी , लेकिन पुलिस ने बलात्कार न दर्ज कर केवल शांतिभंग की धारा में चालान किया था , इसलिए थानाध्यक्ष गम्भीरपुर और विवेचना अधिकारी की भूमिका उचित नहीं है। अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही को डीजीपी और एसपी आजमगढ़ को भी लिखा गया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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