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एक नवंबर से यातायात नियमों का नया कानून हुआ लागू , अब उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

पूरे नवंबर माह में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा,  ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही - मो0 तारिक , एसपी ट्रैफिक , आजमगढ़  

आजमगढ़ : एक नवंबर से यातायात नियमों को लेकर बनाए गए नए कानून लागू कर दिए जाएंगे। नए यातायात कानून लागू होते ही दो पहिया वाहन चालकों के साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट न पहनने पर तीन हजार रुपये अब जुर्माना देना होगा। इसी के साथ ही चार पहिया वाहन चालक व उस पर सवार यात्री को भी सीट-बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। पकड़े जाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भरना होगा। तीन बार चालान होने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा।
भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए ट्रैफिक नियम एक नवंबर से पूरे देश में लागू हो रहा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना की धनराशि दो गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। वहीं ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में अगर तीन बार जुर्माना हुआ तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा। दो पहिया वाहन चालकों के साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट न पहनने पर तीन हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। सीट-बेल्ट के उल्लंघन में भी तीन हजार से लेकर पांच हजार रुपये का जुर्माना राशि निर्धारित है। नाबालिग व बगैर ड्राइविग लाइसेंस के वाहन चलाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना के साथ तीन साल की जेल का भी प्रावधान है। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण पाने व यातायात नियमों की आमजन को जागरूक करने के लिए पूरे नवंबर माह में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी ट्रैफिक तारिक मोहम्मद ने कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। सतर्कता से ही दुर्घटना रोकी जा सकती है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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