आजमगढ़ : खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने वाले कोटेदार के खिलाफ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के आदेश पर तरवां थाने में खाद्यान्न की कालाबाजारी की एफआइआर जहां दर्ज करा दी गई, वहीं कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। जिस कोटेदार के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई गई उसमें पल्हना विकास खंड के हैबतपुर डुभांव ग्राम पंचायत के कोटेदार बृजभान हैं। उपजिलाधिकारी लालगंज पंकज श्रीवास्तव, तहसीलदार व थानाध्यक्ष के साथ पांच अक्टूबर को कोटे की दुकान पर आकस्मिक छापेमारी की थी। इस दौरान स्टाक में मौजूद 80 बोरी गेहूं व 94 बोरी चावल बरामद हुआ था। इस दौरान खाद्यान्न को सीज कर दिया गया था। साथ ही स्टाक की जांच के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम में तहसीलदार लालगंज, पूर्ति निरीक्षक पल्हना, पूर्ति निरीक्षक ठेकमा, विपणन निरीक्षक तरवां शामिल थे। इसके बावजूद कोटेदार सात अक्टूबर कोटेदार अपने मकान में अतिरिक्त खाद्यान्न रख रहा था। इसकी सूचना जिलाधिकारी को हुई तो उन्होंने अतिरिक्त खाद्यान्न को भी सीज करवा दिया। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार अनिल कुमार पाठक, पूर्ति निरीक्षक रणधीर कुमार, विपणन निरीक्षक धर्मेंद्र यादव, उपनिरीक्षक पंचभुवन सिंह व संदीप यादव ने सात अक्टूबर को शाम पांच बजे कोटेदार बृजभान व ग्राम प्रधान बेचू राम की उपस्थिति में जांच पड़ताल की तो खाद्यान्न अधिक निकला। यानी खाद्यान्न की कमी को छिपाने के लिए सात अक्टूबर को स्टाक पूर्ण किए जाने की मंशा से कहीं अन्यत्र से लाकर अधिक खाद्यान्न रखा गया था। इस पर डीएम के निर्देश पर कोटेदार के खिलाफ जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई और दुकान को निलंबित कर दिया।
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