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14 अक्टूबर तक लाभार्थियेां के खाते में शौचालय की धनराशि भेजें,नहीं तो होगी एफआईआर -डीएम

जिन प्रधान, सचिव व लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माण में जानबूझकर विलम्ब किया जायेगा, उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी- जिलाधिकारी ,आजमगढ़  

आजमगढ़ 12 अक्टूबर -- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय पर एल0ओ0बी0 के शौचालय की धनराशि को लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण के संबंध में समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि जिन सचिवों द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 तक लाभार्थियेां के खाते में शौचालय की धनराशि अन्तरित नहीं की जाती है, तो उनके विरूद्ध शासकीय योजनाओं में बाधा पहुंचाने व लाभार्थियों से अवैध वसूली का प्रयास किये जाने के आरोपों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
सामुदायिक शौचालयों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देंश दिये कि ग्रामीण बाजार एवं उन मजरों को चिन्हित किया जाये, जहां दलित शोषित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हों और उनके पास स्वयं के शौचालय बनवाने हेतु भूमि उपलब्ध न हो। ऐसे स्थलों का चिन्हांकन आबादी के नजदीक करायें, ताकि इन मजरों/बाजारों को भी पूर्णरूपेण खुले में शौच मुक्त कराया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा यह भी चेतावनी दी गई कि जिन प्रधान, सचिव व लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माण में जानबूझकर विलम्ब किया जायेगा, उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।
जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन (सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट) हेतु सोक-पिट, कम्पोस्ट पिट व अन्य का सर्वेक्षण रिपोर्ट तत्काल जमा कराने व कार्य कराये जाने हेतु सहायक विकास अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि जनपद का वातावरण स्वच्छ रहे।
जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में तैनात सभी सचिवों का प्रभार दिनांक 14 अक्टूबर 2019 तक हस्तांतरण कराकर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) दिनांक 15 अक्टूबर 2019 तक प्रभार हस्तांतरण का प्रमाण पत्र जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। यदि दिनांक 14 अक्टूबर 2019 तक सचिव द्वारा प्रभार हस्तांतरण नहीं किया जाता है अथवा इसमें हीलाहवाली की जाती है तो संबंधित सचिव के विरूद्ध जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यवाही करेंगे।
जिलाधिकारी ने अपेक्षा की है कि पीएफएमएस के माध्यम से ग्राम निधि प्रथम के खाता संचालन हेतु आवश्यक डीएससी इनीशिएट (क्रियाशील) किये जाने हेतु अन्तिम तिथि 17 अक्टूबर 2019 निर्धारित की गयी है। इस अवधि तक शत प्रतिशत डीएससी इनीशिएट कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकान्त दर्वे एवं समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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