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आजमगढ़ :पटाखों की अस्थाई दुकाने हेतु सभी नियमों और निर्देशों का कड़ाई से पालन हो - डीएम

लोक सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षित आतिशबाजी विक्रय स्थल को चिन्हांकित कर लें- नागेन्द्र प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी 

आजमगढ़ 19 अक्टूबर -- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि दीपावली एक प्रकाश पर्व है, जिस पर परम्पराओं के अनुसार आम लोगों में आतिशबाजी चलाने एवं पटाखा जलाने की परम्परा है। चूॅकी आतिशबाजी एक विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ है, जिसके रख-रखाव एवं विक्रय में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है।
उन्होने कहा कि इस हेतु विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम-84 में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। जिसमें आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये। आतिशबाजी की अस्थाई दुकाने, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी। यह अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने सामने नही होगी। सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल, लैम्प, गैस, खुली बिजली, बत्तियों का प्रयोग नही होगा। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नही होंगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबन्धित होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे कि शाॅट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाये।
उन्होने कहा कि दीपावली पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने एवं अनचाही दुर्घटनाओं से बचाव हेतु उक्त वर्णित दिशा-निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है।
जिला मजिस्टेªट ने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर दीपावली पर्व पर लोकशांति एवं लोक सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षित आतिशबाजी विक्रय स्थल को चिन्हांकित कर लें तथा अस्थाई शेड में अस्थायी रूप से फुटकर आतिशबाजी के दुकानों हेतु विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78-88 एवं उक्त नियम के प्रारूप एलई-5/पूर्व प्रारूप 24 में अनुज्ञप्तियों को जारी करने से पूर्व विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 में वर्णित उपरोक्त दिशा निर्देश की प्रतिपूर्ति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसके अलावा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 107 (7) के अनुसार संबंधित को प्रेषित हेतु अपने स्तर से जारी अनुज्ञप्तियों की प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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