मृतका के पति, सास,ससुर, जेठ व जेठानी को अदालत ने दोषी ठहराया
आजमगढ़ : दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में पांच आरोपियों को दस दस वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को सोलह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । अदालत ने जुर्माने की कुल राशि में से सत्तर हजार रुपए वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने सुनाया । अभियोजन की कहानी के अनुसार वादी मुकदमा घरबरन निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद की पुत्री चन्दा की शादी 2011 में संजय पुत्र राजदेव कनौजिया निवासी रैदा थाना पवई के साथ हुई थी।शादी के बाद ससुराल में दहेज के लिए चन्दा का उत्पीड़न होने लगा। इसी दहेज के कारण 3 जून 2015 को ससुराल में चंदा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका चंदा देवी के पिता ने पति संजय,सांस धनदेइ, ससुर राजदेव,जेठ राजेश, जेठानी राधिका के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी श्रवण कनौजिया, हौसिला देवी, हेड मुहर्रिर सरजू सिंह, डॉ एके कुशवाहा, क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह,उप निरीक्षक महेंद्र कुमार शुक्ला ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने संजय धनदेइ,राजदेव, राजेश तथा राधिका को दस दस वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को ₹16000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
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