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आजमगढ़ : जाति, धर्म तथा प्रलोभन देकर मतदान करने के लिए प्रेरित न करने दें-जिलाधिकारी

लोकसभा चुनाव के संबंध में जिलाधिकारी ने राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों संग की बैठक 

निर्वाचन की अधिसूचना 16 अप्रैल व नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल को ,12 मई को मतदान 

 आजमगढ़ 11 मार्च-- जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत चुनाव के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
उन्होने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करायें। उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि मतदाताओं को जाति, धर्म तथा प्रलोभन देकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित न करने दें। उन्होने यह भी कहा कि अपने प्रत्याशियों तथा एजेण्टों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के बारे में बतायें। राजनैतिक दलों का उत्तरदायित्व है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें, कपड़े का बैनर, पोस्टर लगायें। उन्होने कहा कि इस बार चुनाव में प्रत्येक बूथों पर वीवीपैट की व्यवस्था की गयी है।
उन्होने कहा कि इस बार चुनाव के समय वोटर मतदाता पर्ची के साथ मतदाता पहचान पत्र के ग्यारह अन्य विकल्प-पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य केन्द्र सरकार के सेवायुक्त फोटो पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के पहचान पत्र, बैंकों या डाक घरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आरजीआई, एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की येाजना के द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायक एवं सांसदों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड में से किसी एक को साथ लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज अनिवासी भारतीयों के पहचान पत्र के रूप में मान्य नही होगा।
उन्होने बताया कि आदर्श आचार संहिता (डवकमस ब्वकम व िब्वदकनबज) के सुसंगत उपबन्ध 10 मार्च से प्रभावी हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में अवस्थित 68-लालगंज (अ0जा0) एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन छठवें चरण में सम्पन्न कराया जायेगा। जिसके अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 16 अप्रैल 2019 (मंगलवार), नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनांक 23 अप्रैल 2019 (मंगलवार), नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2019 (बुधवार), नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक 26 अप्रैल 2019 (शुक्रवार), मतदान का दिनांक 12 मई 2019 (रविवार), मतगणना का दिनांक 23 मई 2019 (बृहस्पतिवार) तथा वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण करा लिया जायेगा, 27 मई 2019 है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि बटप्ळप्स् ंचच के माध्यम से आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। जिसके अन्तर्गत जन सामान्य द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता है अथवा मोबाइल नम्बर के साथ जिसमें व्यक्ति को अपनी समस्त जानकारी यथा नाम, पता, राज्य, जनपद विधान सभा क्षेत्र व पिनकोड डालनी होगी, के साथ उक्त ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायतों, जिसमें रूपया का वितरण किया जा रहा हो/गिफ्ट/कूपन का वितरण किया जा रहा हो/मदिरा का वितरण किया जा रहा हो/बिना अनुमति वाले पोस्टर/बैनर का प्रयोग किया जा रहा हो/असलहों का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा हो या किसी को डराया/धमकाया जा रहा हो/बिना अनुमति के वाहनों का प्रयोग निर्वाचन हेतु किया जा रहा हो/पेड न्यूज से संबंधित/मतदान दिवस में मतदाता को वाहन से लाया जा रहा हो/पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अन्दर प्रचार किया जा रहा हो/प्रतिबन्धित समय में प्रचार किया जा रहा हो/धर्म/जाति से संबंधित कोई भाषण दिया जा रहा हो/बिना अनुमति के स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा हो/अनिवार्य घोषणा के बिना पोस्टर का प्रयोग हो रहा हो/रैली/जनसभा हेतु वाहनों का प्रयोग बिना अनुमति हो रहा हो या अन्य कोई हो, के फोटोग्राफ अथवा वीडियो अपलोड कर सकता है।
उन्होने बताया कि टोल फ्री नम्बर-1950 पर भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को फोन करके दर्ज करा सकता है, शिकायतकर्ता उक्त शिकायत हिन्दी व अंग्रेजी दोनों मे से किसी एक भाषा में दर्ज करा सकता है, शिकायत/प्रश्न निर्वाचन, मतदान दिवस, मतदाता दिवस, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, आनलाइन पंजीकरण आदि के सम्बन्ध में हो सकते हैं, शिकायत का अंकन एक पंजिका पर किया जाता है और उसको आनलाइन प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाता है। प्राप्त शिकायत की आडियो रिकार्डिंग भी की जाती है, शिकायत दर्ज होते ही शिकायतकर्ता को उसके मोबाइल पर एक रिफरेंस आईडी प्राप्त होता है, दर्ज शिकायत की अद्यतन स्थिति/स्टेटस आयोग की वेबसाइट दअेचण्पदध्वितउेध्थ्वतउेध्ज्तंबौजंजने पर भी देखी जा सकती है। प्राप्त शिकायत को संबंधित अधिकारियों को निस्तारण हेतु प्रेषित किया जायेगा और निर्धारित अवधि में उसका निस्तारण कराया जायेगा। उक्त टोल फ्री नम्बर प्रातः 9ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक क्रियाशील रहता है। यदि किसी शिकायत पर कार्यवाही कतिपय कारणों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर नही होती है तो वह शिकायत एनजीआरएस पोर्टल पर प्रेषित हो जायेगी।
इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चन्द श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी डाॅ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह, समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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