.

.

.

.
.

आजमगढ़ : बाइक रैली,रोड शो में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नही होनी चाहिए- जिलाधिकारी

राजनितिक दल अपने बूथ लेवल एजेण्टों तथा  कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता के बारे में बतायें-डीएम 

बीयू/सीयू तथा वीवीपैट का प्रदर्शन करके राजनैतिक दलों को दिखाया गया 

आजमगढ़ 16 मार्च-- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 10 मार्च 2019 से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होने समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि अपने बूथ लेवल एजेण्टों तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता के बारे में बतायें। इसी के साथ ही साथ जिलाधिकारी ने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि वीडियो वैन चलाये जाने की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दी जायेगी। राजनैतिक दल/प्रत्याशी को अनुमति की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। बाइक रैली में 10 से अधिक बाइक शामिल नही होगी तथा बाइक पर 2 गुणे 1 फीट का झण्डा अनुमन्य होगा। उन्होने कहा कि रोड शो में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नही होनी चाहिए, रोड शो करने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। अस्पताल, ट्रामा सेन्टर, ब्लड बैंक तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में रोड शो की अनुमति नही दी जायेगी, रोड शो अवकाश के दिन एवं नाॅन पीक आवर्स में किया जायेगा। रोड शो में प्रयुक्त वाहनों में प्रत्येक 10 वाहनों के बीच 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 

जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन के समय नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में केवल 02 वाहन अनुमन्य होंगे। नाम निर्देशन के प्रवेश द्वार पर सीसी टीवी की व्यवस्था की जायेगी, नाम निर्देशन करने वाले उम्मीदवार के साथ केवल 04 व्यक्ति को ही नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। लाउउस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को झण्डे के उपयोग के बारे में बताते हुए कहा कि दो पहिया वाहन में 2 गुणे 1 फीट का एक झण्डा तथा तीन पहिया वाहन यथा आॅटो, ई-रिक्शा पर 3 गुणे 2 फीट का झण्डा लगाने की अनुमति है। उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों का कार्यालय धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित होगा। पार्टी कार्यालय पर 4ग8 फीट से बड़ा झण्डा नही लगाया जायेगा। राजनैतिक दलों द्वारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पोस्ट आॅफिस, सरकारी अस्पताल/डिस्पेंशरी में कोई भी प्रचार सामग्री नही लगायी जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप-26 के बारे में बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी प्रारूप-26 में मांगी गयी सभी सूचनाओं को अनिवार्य रूप से भरेगा, कोई काॅलम रिक्त नही छोड़ा जायेगा, लम्बित अपराध का ब्यौरा/सूचना बड़े अक्षरों में पठनीय होगी, राजनैतिक दल से लड़ने वाले अभ्यर्थी को अपने आपराधिक सूचना अपने दल को दिया जाना अपेक्षित है, निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्ति को अपनी आपराधिक सूचना को अपनी वेबसाइट पर डालने हेतु बाध्य होगा, राजनैतिक दल के अभ्यर्थी अपने आपराधिक पूर्ववत्त के बारे में अपने इलाके में व्यापक रूप से वितरित किये जाने वाले समाचार पत्र में एक घोषणा जारी करेंगे, इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार प्रसार भी करेंगे तथा नाम निर्देशन पत्र भरने के उपरान्त कम से कम 03 बार प्रसारित करेंगे।
उन्होने यह भी बताया कि अभ्यर्थी दोष सिद्ध मामले की सूचना फार्मेट-सी-1 में अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख से मतदान के 02 दिन पूर्व तक कम से कम 03 बार समाचार पत्रों मंे प्रसारित करेंगे, समाचार पत्रों में कम से कम फाॅन्ट-12 में उचित स्थान पर होगा। यह कार्य मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किया जाना है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को अपना स्वयं, पत्नी एवं आश्रितों का पिछले 05 वर्षाें का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि मतदान के पूर्व 03 पोलिंग पार्टी आईटीआई मैदान, 02 पोलिंग पार्टी डेन्टल काॅलेज, 03 पोलिंग पार्टी कृषि फार्म कोटवां तथा 02 पोलिंग पार्टी चण्डेश्वर काॅलेज, इस प्रकार कुल 10 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जायेगा।
जिलाधिकारी बताया कि मतदान के दिन ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान से पूर्व माॅकपोल के द्वारा 50 वोटिंग की जायेगी, उसके बाद मशीन को क्लीयर करने के बाद मशीन को सील किया जायेगा। ईवीएम मशीन बेहद सुरक्षित तथा विश्वसनीय है।
मास्टर ट्रेनर ई0 कुलभूषण सिंह द्वारा बीयू/सीयू तथा वीवीपैट का प्रदर्शन करके राजनैतिक दलों को दिखाया गया कि ईवीएम मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। उन्होने बताया कि बीयू/सीयू में कोई खराबी हो जाती है तो पूरी ईवीएम मशीन बदली जाती है। उन्होने बताया कि बीयू/सीयू तथा वीवीपैट स्थापित होने पर एक दूसरे का पहचान करती है, उसके बाद ही वह कार्य करेगी।
इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डी0एस0 उपाध्याय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी डाॅ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह सहित समस्त संबंधित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment