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पत्नी की ह्त्या आरोपी पति को आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा

आजमगढ़ : दीवानी न्यायालय परिसर में बुधवार को हत्या के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-एक धीरेंद्र कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। गोरखपुर जनपद के गोला बाजार निवासी नबी रसूल पुत्र खैरुल्लाह ने अपनी पुत्री अख्तरी खातून की शादी वर्ष 2004 में रौनापार थाना क्षेत्र के एकवलडाड़ निवासी अब्दुल शहबान पुत्र अब्दुल संतार से की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। शहबान की गरीबी को देखते हुए उसके ससुर नबी रसूल ने उसके लिए दुकान भी खुलवा दी थी। आरोप था की शहबान को जुआ खेलने की आदत पड़ गई। इसका पत्नी अख्तरी खातून विरोध करती थी। इसी वजह से 23 फरवरी 2013 की रात शहबान ने गला दबाकर अख्तरी की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तथा चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी प्रेमनाथ यादव ने वादी मुकदमा समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित अब्दुल शहबान को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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