आजमगढ़ में तरवां के ऐराकला गांव में साढ़े चार वर्ष पूर्व ठेकेदारी विवाद में हुई थी मजदूर की हत्या स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने गुरुवार को आरोप तय कर दिया इलाहाबाद : आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में 04 साल पहले हुई राम इकबाल नामक मजदूर की हत्या के मामले में आरोपित बाहुबली और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को आरोप तय कर दिया। कोर्ट में पेशी के लिए बांदा जेल में बंद मुख्तार को कड़ी सुरक्षा में जिला कचहरी लाया गया था। मुख्तार पेशी के लिए एंबुलेंस से लाए गए थे। सुबह करीब 10:30 बजे वह जिला कचहरी स्थित स्पेशल कोर्ट में पहुंचे। आजमगढ़ जिले के तरवा थाने में छह फरवरी 2014 को मुख्तार के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अहिराबाद गांव निवासी राजेश सिंह पुत्र रामबृक्ष सिंह की तहरीर पर तरवां थाना की पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 20/2014 की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू की थी। वादी मुकदमा ने दर्ज कराए गए तहरीर में उल्लेख किया है कि वह छह फरवरी 2014 की शाम लगभग सवा सात बजे साइट पर तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव के पोखरे के पास विजई के घर के समीप मौजूद था। उसी दौरान दो बाइक सवार आधा दर्जन बदमाश आए। पास आते ही बदमाशों ने असलहे से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से मजदूर राम इकबाल पुत्र मोहन ग्राम सरदहा थाना मोच जिला गया प्रांत बिहार निवासी की मौत हो गई थी। जबकि दूसरा मजदूर पांचू पुत्र रामजतन गोली लगने से घायल हो गया था। वादी मुकदमा की तहरीर पर पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत पंद्रह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिनके खिलाफ पुलिस ने मुदकमा दर्ज किया था उनमें मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कोथौली गांव निवासी हरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, मेंहनगर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी सोहन पासी, मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मोहावापुर गांव निवासी राजन पासी, तरवां थाना क्षेत्र के रासेपुर निवासी ङिान्नू सेठ, मिर्जापुर जनपद कारागार में निरुद्ध रहे श्यामबाबू पासी, मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के रायपुर सरसेना गांव निवासी छोटा पंकज, अनुज कन्नौजिया, मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के रायपुर पलिया गांव निवासी राजेंद्र पासी उर्फ भूंसी, जहानागंज थाना क्षेत्र के मोहसिल गांव निवासी हरिकेश यादव, मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अहिराबाद गांव निवासी राजेश उर्फ राजन सिंह, उमेश सिंह, सिहारी राजभर, अभिशेष मिश्र व मुख्तार अंसारी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश पवन तिवारी ने बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि का तर्क सुनने के बाद जानलेवा हमला, हत्या, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में मुख्तार के खिलाफ आरोप तय किया। अन्य आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे, इसलिए उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुआ।
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