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अधिकारियों को सभी सरकारी लेन दें पर जीएसटी के श्रोत पर कटौती (टीडीएस) का प्रशिक्षण दिया गया

2.50 लाख रू0 से अधिक क्रय के भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से जीएसटी की कटौती होगी आजमगढ़ 04 अक्टूबर 2018-- कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों के साथ जीएसटी के श्रोत पर कटौती (टीडीएस) के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया। डिप्टी कमिश्नरर प्रशासन वाणिज्य कर ए0के0 बनर्जी द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होने बताया कि समस्त सरकारी विभाग/सरकारी एजेन्सी एवं स्थानीय निकायों द्वारा रू0 2.50 लाख रू0 से अधिक क्रय के विरूद्ध किये गये भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) की कटौती किये जाने की व्यवस्था है। जीएसटी के श्रोत (टीडीएस) पर कटौती की व्यवस्था धारा-51 के अन्तर्गत की गयी है और उक्त व्यवस्था 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हो गयी है।
उन्होने बताया कि जीएसटी की कई कर श्रेणियां हैं, जिसमें 5,12,18 तथा 28 प्रतिशत हैं। उन्होने सीजीएसटी (सेन्ट्रल गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स), एसजीएसटी (स्टेट गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) तथा आईजीएसटी (इन्टीग्रेटेड गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने बताया कि 2.50 लाख क्रय के विरूद्ध किये गये भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से जीएसटी की कटौती ही जायेगी।
उन्होने बताया कि यदि हम उ0प्र0 के अन्दर से माल का क्रय करते हैं तो 2 प्रतिशत जीएसटी कटेगा जिसमें 01 प्रतिशत सीजीएसटी तथा 01 प्रतिशत एसजीएसटी रहेगा। यदि हम उ0प्र0 के बाहर से माल का क्रय करते हैं तो 2 प्रतिशत जीएसटी की कटौती आईजीएसटी के रूप में की जायेगी।
उन्होने बताया कि जिस माह में जीएसटी काटेगंे उसके अगले माह के 10 तारीख से तक जीएसटीआर-7 भरेंगे तथा टीडीएस सर्टिफिकेट, जीएसटीआर-7ए में भरकर 5 दिन के अन्दर डिडक्टी को उपलब्ध करायेंगे। उन्होने यह भी बताया कि 2.50 लाख रू0 से अधिक क्रय किये गये भुगतान पर 2 प्रतिशत जो जीएसटी काटी जायेगी, वह कर योग्य मूल्य (टैक्सेबल वैल्यू) जीएसटी रहित होगा। उन्होने बताया कि यदि जीएसटीआर-7 समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नही किया जाता है तो धारा-47(1) के अन्तर्गत 200 रू0 प्रतिदिन तथा अधिकतम 5000 रू0 लेट फीस के रूप में देना होगा।
उन्होने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत डिडक्टर के रूप में पंजीकरण कराकर ही 2.50 लाख रू0 से अधिक क्रय किये गये भुगतान पर 2 प्रतिशत जीएसटी की कटौती करना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि अधिक जानकारी के वेबसाइट ूूूण्हेजण्हवअण्पद पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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