आजमगढ़ 18 सितम्बर 2018-- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने अव्यवसायिक वाहनों/निजी वाहनों के समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि जिन वाहनों की अवधि पंजीयन तिथि से 15 वर्ष पूर्ण हो गयी हो, तथा जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपनी वाहनों को कार्यालय से पुनः पंजीयन नही कराया गया है, ऐसे समस्त वाहन स्वामी अपनी वाहनों एवं मूल पंजीयन पुस्तिका, वैध बीमा के साथ कार्यालय मे उपस्थित होकर वाहन का भौतिक निरीक्षण कराकर वाहन को पुनः पंजीयन कराने की कार्यवाही सम्पन्न करा लें। ऐसी वाहनों की 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार देय कर एवं निर्धारित दण्डशुल्क की धनराशि कार्यालय में जमा किये जाने पर वाहन का पुनः पंजीयन किया जायेगा।
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