सगड़ी/आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में नगर पंचायत अजमतगढ़ में सूदखोरी का ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमे पीड़ित महिला की तहरीर पर 7 साल बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ । जानकारी के अनुसार सुजीत कुमार पुत्र प्रहलाद अग्रवाल निवासी अजमतगढ़ ने रमेश चतुवेर्दी से 10 हजार रुपए सुद के रूप में लिया। एक साल के अंदर रमेश द्वारा ढाई लाख रूपय की मांग की गई जिस के उपरांत उसके लड़के को उसके घर से उठाकर बंधक बना लिया गया व सुजीत की माता उर्मिला देवी को घर पर आकर धमकी दी गयी की उक्त पैसे के बदले जमीन व मकान बैनामा कर दो नहीं तो लड़के को जान से मार देंगे। आरोप है कि वह अगले दिन बंद गाड़ी में लड़के को लेकर घर पर आया और रिवाल्वर लहराते हुए कहा कि सगड़ी रजिस्ट्रार दफ्तर चलो और बैनामा करो नहीं तो तुम्हारे पुत्र सुजीत और पोते रवि को जान से मार देंगे और रवि को लेकर अपने घर चला गया। भयभीत हो जमीन व मकान सगड़ी रजिस्ट्रार दफ्तर पर जाकर बैनामा कर दिया गया । उक्त घटना 16 अगस्त 2011 की है तब से पीड़ित उर्मिला देवी कोट मोहल्ला में मुनेसर माली के घर पर रहती हैं। पूर्व में रमेश चतुवेर्दी पर साहूकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे की सूचना अखबार से पाने के उपरांत क्षेत्राधिकारी सगड़ी व जीयनपुर थाने पर तहरीर दी जिस के उपरांत जीयनपुर थाने में रमेश चतुवेर्दी के ऊपर 506,364, 342,22,23 धारा के अंतर्गत साहूकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की तलाश जीयनपुर पुलिस कर रही है।
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