आजमगढ़। अनिल कुमार श्रीवास्तव सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परीक्षेत्र मऊ ने बताया है कि प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के सहयोग हेतु उ0प्र0 बुनकर बहबूदी फण्ड योजनान्तर्गत निर्देश दिये हैं कि हथकरघा बुनकरों की बेटियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0 श्रेणी) जीवन यापन करने वाले हथकरघा बुनकरों की 18 वर्ष से अधिक आयु के बेटियों की शादी हेतु प्रति बेटी रू0 30000/- का अनुदान दिया जायेगा, जो दो बेटियों तक ही सीमित रहेगा। यह लाभ उन्ही बुनकर परिवारों को दिया जायेगा जिन्हें समाज कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/पिछड़ा समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभ नही प्राप्त हो सका है। उन्होंने आगे बताया है कि हथकरघा बुनकरों को चश्में की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान योजना अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों या सहायक कर्मी जिनकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 500/- प्रति बुनकर नेत्र की जांच एवं चश्मा खरीद पर प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता दी जायेगी। बताया है कि समाजिक सुरक्षा बीमा योजना में बुनकर के अंशदान का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान योजना अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष है, उन बुनकरों को भारत सरकार द्वारा संचालित सामूहिक बीमा योजना में बुनकर अंश का रू0 80/- के अंश में रू0 40/- प्रति बुनकर अंशदान की प्रतिपूर्ति किया जायेगा। इस योजना के संबंध में विशेष जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, निकट माधव होटल, मो0 निजामुद्दीनपुरा मऊ से सम्पर्क किया जा सकता है।
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