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मारपीट के मामले में 03 को तीन वर्ष की कैद व जुर्माना

आजमगढ़ : मारपीट के 19 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद तथा चार-चार हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-12 अवधेश कुमार सिंह ने सोमवार को सुनाया।
मामला तहबरपुर थाना क्षेत्र के एकमा गांव का है। वादी मुकदमा देवराज यादव पुत्र दुबरी की गांव के महेंद्र पुत्र दूधनाथ से जमीनी विवाद चल रहा था। इस मामले में लेखपाल ने खेत नापकर सीमा निर्धारित कर दिया था। जबकि 28 सितंबर 1999 की सुबह 6:30 बजे आरोपी महेंदर तथा दूधनाथ व रामलखन पुत्रगण गोछन, श्रीचंद उर्फ कित्तु सीमा से बढ़कर मेढ़ बांधने लगे। तब वादी देवराज के एतराज करने पर आरोपियों ने वादी को बुरी तरह से मारा-पीटा व गालियां दी। पीड़ित पक्ष की तरफ से देवराज, रामराज, कांस्टेबिल अवधेश, डॉ.एसपी सिंह व डॉ.एमए अंसारी ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दूधनाथ, महेंद्र व रामलखन को तीन-तीन वर्ष के कारावास व प्रत्येक को चार-चार हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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