आजमगढ: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के हुई अनियमितता की प्रचलित जांच के सम्बन्ध में 21 दिसम्बर को समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जांच से सम्बन्धित जिन विद्यालयों द्वारा अभी तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के निर्धारित संशोधित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित अपने विद्यालय की सूचना भरकर वांछित अभिलेख के साथ जांच अधिकारी को उपलब्ध नही कराये है वे दिनांक 26 दिसम्बर 2017 तक जांच अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जांच अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जांच आख्या 10 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किन्तु अभी तक उक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के कारण दिनांक 16 जनवरी 2018 को अपरान्ह 4.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी है। उक्त समीक्षा बैठक में समस्त नामित जांच अधिकारी जांच आख्या के साथ तथा सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को यह अवगत कराया जाता है कि समीक्षा बैठक में समस्त अभिलेखों सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चितकरें ।
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