आजमगढ़: शादी अनुदान योजना अब योगी सरकार में सामूहिक विवाह योजना के रूप में परिवर्तित हो गई है। पिछले सपा सरकार में यह योजना शादी अनुदान योजना के नाम से चलाई जा रही है। इसके तहत प्रत्येक गरीब जरूरतमंद कन्या के विवाह में सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। समाज कल्याण निदेशालय के निर्देश के अनुसार योजना के तहत जिला प्रशासन के द्वारा सामूहिक रूप से विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनपद में 475 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने इसके लिए 1.66 करोड़ का बजट भी निर्धारित किया है। कन्या के खाते में बीस हजार रुपये भी जमा किये जाएगेऔर दस हजार रुपये कपड़ा व जेवर उपलब्ध काराया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जोड़े के लिए पांच हजार रुपये से भोजन व टेंट की व्यवस्था को आयोजन समिति को दिया जायेगा । इस तरह की सहायता में विधवा और परित्यक्ता को 25 हजार रुपये मिलेंगे। एक सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम दस जोड़े भाग लेंगे। योजना के तहत जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। जनवरी माह में सामुहिक विवाह की कोई तिथि निर्धारित की जाएगी। समारोह में शामिल होने वाले जोड़ों को निर्धारित तिथि से 45 दिन पहले आफलाइन आवेदन करना होगा। जिसके तहत पंजीकरण के बाद निकाय स्तर पर प्राप्ति रसीद आवेदक को दी जाएगी। विवाह के बाद दंपती को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से कार्यक्रम के लिए समाज कल्याण अधिकारी को बजट का आंवटन किया जाएगा। जिसके बाद डीएम बजट को निकायों को जारी करेंगे। ये होगें पात्र- - कन्या के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी हों। - कन्या के अभिभावक निराश्रित, जरूरतमंद और गरीब हों। - वार्षिक आय सीमा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये हो। - कन्या की उम्र 18 और वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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