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पटरी दुकानदारों के लिए लागू नियमावली पालन हेतु पालिका/पंचायतों में प्रशासनिक प्रतिनिधि हुए नामित


आजमगढ़ 29 दिसम्बर 2017 -- जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र भूषण सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा नगरीय पथ बिक्रेताओं के अधिकरों का संरक्षण करने और पथ बिक्रय क्रियाकलापों का विनियमन करने के दृष्टि से उ0प्र0 पथ बिक्रेता “जीविका संरक्षण और पथ बिक्रय विनियमन“ नियमावली 2017 बनायी गयी है जो उ0प्र0 राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में लागू है। उक्त नियमावली में यह व्यवस्था की गयी है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि नामित किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने शासन के निर्देश के क्रम में जनपद की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारी नामित किया है जिसके अनुसार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ एवं मुबारकपुर हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, नगर पंचायत जीयनपुर, अजमतगढ़, बिलरियागंज एवं महराजगंज हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी, अतरौलिया हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट बूढ़नपुर, फूलपुर एवं माहुल हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट फूलपुर, सरायमीर एवं निजामाबाद हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद, कटघर लालगंज हेतु उप जिला मजिस्ट्रेेेट लालगंज तथा नगर पंचायत मेंहनगर हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट मेंहनगर को नामित किया गया है। 
श्री चन्द्र भूषण सिंह ने बताया है कि उक्त नियमावली में नगर पथ बिक्रय समिति के गठन , पथ बिक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति, नगर पथ बिक्रय समिति के कृत्य, समिति की बैठक, गणपूर्ति, बैठक में विनिश्चय, कार्यालय स्थल कर्मचारी वर्ग और सचिव का उप बंधन किया जाना, उप समितियां सर्वेक्षण, पथ बिक्रेताआंे का पंजीकरण पथ बिक्रय का प्रमाण पत्र जारी किया जाना, बिक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन, नये पथ बिक्रय बाजार बनाने का उप बन्ध, पथ बिक्रय प्रमाण पत्र का निरस्तिकरण या निलम्ब, पथ बिक्रेताओं का दायित्व, पुर्नस्थापना, बेदखली, वस्तुओ का अधिग्रहण व वापस किया जाना, परिचय पत्र जारी किया जाना, उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं विनिश्चय के विरूद्ध के अपील, शिकायतों का निस्तारण, विवादों के समाधान की रीति, अनुश्रवण एवं विभिन्न स्तर पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट जनपद की नगर पालिको एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा जिला प्रशासन के उपरोक्त प्रतिनिधि, अधि0 अधिकारी से अपेक्षा की है कि उक्त नियमावली के अनुसार अपने-अपने नगर क्षेत्र में कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

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