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दोहरे हत्याकांड में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 03 को आजीवन कारावास व जुर्माना

आजमगढ़: ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हुई हिंसा में दोहरे हत्याकांड में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तीन आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 60-60 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सय्यद आफताब हुसैन रिजवी ने सुनाया। अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 22 दिसंबर 2010 को मतदान हो रहा था। इस चुनाव में सपा से चंद्रशेखर यादव तथा बसपा से लालजी सिंह आमने-सामने थे। दिन में लगभग 12 बजे बीडीसी सदस्य श्याम बिहारी यादव मतदान करके ब्लॉक से बाहर निकले। इसी बीच लालजी सिंह के समर्थकों से उसका विवाद हो गया। इस विवाद में आरोपी विक्रम सिंह पुत्र रामदास सिंह निवासी भगतपुर थाना अतरौलिया तथा शैलेश उर्फ पिंकू सिंह व अजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्रगण लालजी सिंह निवासी गोविंदपुर थाना अतरौलिया ने गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में महेंद्र यादव निवासी जमीन नन्दना तथा रामअवध निवासी बसावनपट्टी थाना अतरौलिया की मौत हो गई। इसके अलावा श्याम बिहारी यादव, रामकलेश, रामसिंगार तथा रामसहाय बुरी तरह से घायल हो गए। महेंद्र के भाई योगेंद्र यादव ने विक्रम सिंह, शैलेश व अजय के विरुद्ध हत्या तथा हत्या के प्रयास की नामजद रिपोर्ट थाना अतरौलिया में दर्ज कराई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 17 गवाह तथा बचाव पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किये गये। लगभग सात साल तक चले इस मुकदमे में कोर्ट ने बीते 24 नवंबर को तीनों आरोपीयो को दोषी पाया। सोमवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से डीजीसी श्रीश कुमार चौहान ने आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अधिकतम जुर्माने के सजा की मांग की। जबकि बचाव पक्ष से स्वामीनाथ यादव एडवोकेट ने आरोपियों के साथ नरमी बरते जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलो को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह, शैलेश सिंह व अजय कुमार सिंह को 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास तथा 40 हजार रूपये जुर्माना, 307 आईपीसी के तहत 10 वर्ष की कैद तथा 20 हजार रूपये का जुर्माना एवं 504 आईपीसी के तहत एक वर्ष की कैद व 506 आईपीसी के तहत तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। सभी सजाये एक साथ चलेगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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