आजमगढ़ : जहानागंज थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-सात मुकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को सुनाया। मामला जहानागंज थाना के गंभीरवन गांव का है। वादी मुकदमा हरिहर सिंह पुत्र कुमार सिंह का लड़का चुन्नू उर्फ शिवनिवास 14 नवंबर 1999 की शाम लगभग सात बजे गांव के रामवृक्ष के घर से निमंत्रण कर लौट रहा था। घर से थोड़ा पहले रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर पट्टीदार झिनक उर्फ श्यामनिवास व शमशेर उर्फ प्रेमप्रकाश पुत्रगण सीताराम ने गड़ासी व भाला से चुन्नू पर हमला कर दिया। घायल चुन्नू उर्फ शिवनिवास की 16 नवंबर को सदर अस्पताल में मृत्यु हो गयी। पुलिस ने जांच के बाद शमशेर व झिनक के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया। दौरान मुकदमा आरोपी शमशेर की मौत हो गयी। एडीजीसी सोरख यादव ने राजकुमारी, सोनमती, डॉ.आरपी सिंह, एसआई प्रेमप्रकाश सिंह, एसआई इनायत अली, कांस्टेबिल केदारनाथ, कांस्टेबिल कल्पनाथ को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी झिनक उर्फ श्यामनिवास को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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