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दीवानी न्यायालयों के ग्रीष्मावकाश के दौरान भूमि विवादों पर विशेष सतर्कता बरतें -डीएम

आज़मगढ़ 01 जून 2017 -- जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि माह जून में दीवानी न्यायालय बन्द रहता है। मा0 अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि इस अवधि में  निर्माण कराने वाले भू-माफियां प्रवृत्ति के लोग अत्यधिक सक्रिय हो जाते है और येन-केन प्रकारेण भूमि हथियाने के उद्देश्य से अवैध निर्माण प्रारम्भ कर देते है। दीवानी न्यायालय बन्द रहने के कारण प्रभावित पक्ष में  अनुतोष नही मिल पाता है और निर्माण तैयार हो जाते है। इस कारण विवाद बढ़ता है और बाद में यही विवाद अत्यन्त उग्र रूप धारण करते हुए विभिन्न अपराधों एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध हो जाते है। उन्होने बताया कि मा0 अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कई बार इसे लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के लिए शान्ति व्यवस्था की विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्रशासनिक क्षमता और ऊर्जा की सही अर्थो में प्रयोग न करके विवादित भूमि की समस्या के निस्तारण में ही व्यय करन पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि किसी भी विवादित भूमि पर अथवा जिस किसी भूमि का प्रकरण किसी न्यायालय में चल रहा हो उस भूमि पर कोई निर्माण अथवा मौके की स्थिति में  दिनांक 01 जून 2017 से 30 जून 2017 तक कोई परिर्वतन न करने दिया जाय तथा माननीय अधिवक्त संघ के पदाधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कुछ अपराधिक एवं असामाजिक प्रकृति के व्यक्ति इसका लाभ उठाकर किसी व्यक्ति की निजी भूमि के बनवाये जा रहे भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य को जो निर्विवाद रूप से पहले से होता आ रहा है, पर भी रोक लगवाने का प्रयास करते है। इस लिए यह आवश्यक है कि संदर्भित प्रकरण एवं अभिलेखों का भली-भाॅति परीक्षण के उपरान्त ही ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही की जाय, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके द्वारा अपनी निजी भूमि में  नियमानुसार कार्य कराया जा रहा हो, उसे परेशान न होना पड़े।
जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी विवादित भूमि पर अथवा जिस भूमि के विवादित होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य परख शिकायत प्राप्त हुई हो तथा जिस किसी भूमि के स्वामित्व को लेकर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन हो, प्रशनगत भूमि ग्रामसमाज, शासकीय सार्वजनिक भूमि हो अथवा सड़क के किनारे की मूल्यवान सार्वजनिक भूमि हो, उस पर कोई अवैध निर्माण कार्य न होने दिया जाय। साथ ही सक्षम न्यायालय दीवानी, मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों/निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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