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अधिक धन निकालने वाले प्रत्याशियों व सम्बन्धियों को सूचना आयकर विभाग को दें



आजमगढ़। नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी श्रीनाथ सिंह कुशवाहा ने बताया कि भारत  निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निदेर्शानुसार विधानसभा  सामान्य निर्वाचन 2017 के दौरान (04 मार्च तक) बैंक पिछले दो महीनें में जमा/निकासी का कोई उदाहरण हुए बिना निर्वाचन के दौरान रू0 1 लाख से अधिक की आसामन्य एवं संन्देहजनक राशि की निकासी या बैंक खातें में डाले जाना, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले/निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अंतरण का कोई पूर्व उदाहरण हुए बिना आरटीजीएस के माध्यम से एक बैंक खातें में विभिन्न  व्यक्तियों के खाते में राशि का आसामन्य रूप से अंतरण, अ•यर्थियों उनकी पत्नी या उनके आश्रित के बैंक खातें में रू0 1 लाख से अधिक की नकद राशि जमा करना या निकालना, निर्वाचन प्रक्रिया के दौराना राजनैतिक दल के खाते से रू0 1 लाख से अधिक की नकद राशि की निकासी/जमा करना, कोई भी  संन्देहजनक नकद लेनदेन जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा, रू0 10 लाख से अधिक निकासी/जमा की सूचना आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति नोडल अधिकारी व्यय/मुख्य कोषाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने समस्त बैंकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि निदेर्शों का कड़ाई से अनुपालन करें तथा रू0 1 लाख से रू0 10 लाख तक की धनराशि की प्रतिदिन सूचना सांय 4.00 बजे कोषागार कार्यालय के दुरभाष संख्या- 05462-221202 पर नोट कराते हुए उसकी प्रति कोषागार आजमगढ़ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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