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समाजवादी बीमा कार्यशाला: बीमा केयर कार्ड निःशुल्क, शुल्क लेने पर होगी सख्त कार्यवाही: मण्डलायुक्त

आजमगढ़। शासन के निर्देशानुसार मण्डलायुक्त नीलम अहलावत ने अपने कार्यालय के सभाकक्ष में समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के सम्बन्ध में आयोजित मण्डल स्तरीय कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समस्त ऐसे कृृषकों के साथ ही किसी व्यवसाय में लगे प्रदेश के ऐसे निवासी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 75 हजार रुपये से कम है को सामाजिक सुरक्षा का आवरण देने हेतु यह अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना संचालित की गयी है। उन्होने बताया कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को 2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक हितलाभ की धनराशि इस मण्डल के तीनों जनपद हेतु नेशनल इंश्योरेन्स बीमा कम्पनी द्वारा दावा प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होने कहा कि समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक का बीमा केयर कार्ड निःशुल्क बनाया जायेगा। उन्होने बीमा केयर कार्ड बनाने वाली शासकीय आईटी कम्पनी को निर्देश दिया कि उनके द्वारा मण्डल के तीनों जनपद आज़मगढ़, बलिया एवं मऊ हेतु नामित ट््िवन स्टार एजेन्सी के माध्यम से निर्धारित समय सीमा आगामी 28 फरवरी तक सभी पात्र लाभार्थियों का बीमा केयर कार्ड निःशुल्क बनाना सुनिश्चित करें। उन्होने आगाह किया कि केयर कार्ड बनाने में यदि किसी भी यूनिट द्वारा शुल्क लिये जाने का प्रकरण संज्ञान में आया तो सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त ऐक्शन लिया जायेगा। उन्होने यह भी निर्देश दिया केयर कार्ड बनाने हेतु ब्लाक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प लगाया जाये। उन्होने कहा कि कैम्प लगाने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम से पहले अनुमति प्राप्त कर लें। इसके साथ ही उन्होने सभी उपजिलाधिकारियों जहाॅं भी कैम्प का आयोजन किया जाना प्रस्ताव है उस क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत पंचायत को पहले ही अवगत करा दिया जाये ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर कार्ड बनाया जा सके। मण्डलायुक्त श्रीमती अहलावत ने यह भी दिया कि शासन द्वारा संचालित इस नई बीमा योजना के सम्बन्ध में फील्ड वर्करों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रचार कराते हुए लोगों में जागरूकता लाई जाय।
मण्डलायुक्त नीलम अहलावत ने कहा कि यदि बीमा केयर कार्ड बनने से पहले किसी पात्र व्यक्ति की दुर्घटना में मृृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति आती है तो भी वह इस योजना के तहत लाभान्वित होगा, जिसके लिए कुछ औपचारिकतायें पूर्ण करना होगा। उन्होने इस योजना में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की महत्ता को रेखांकित करते हुए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेडिकल रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बीमा कम्पनी को समय से उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से निर्देश जारी करें। इसी के साथ उन्होने तीनों जनपद के पुलिस अधीक्षकों को भी थानों के माध्यम से एफआईआर एवं जीडी की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने कहा कि बीमा केयर कार्ड लक्ष्य के अनुरूप समय के अन्दर बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होने इन्श्योरेन्स कम्पनी एवं ट््िवन स्टार के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के सम्पर्क में रहें तथा शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कार्ड बनाने का कार्य समय से पूरा करें। उन्होने कहा कि पूर्व में संचालित कृृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर यह समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना गत 14 सितम्बर 2016 से लागू हो गयी है। उन्होने कहा कि चूॅंकि योजना नई है इसलिए कुछ शंकायें आना स्वाभाविक है, परन्तु जो भी शंकायें, जिज्ञासायें हैं अथवा किसी दुर्घटना में मृृत पात्र व्यक्ति का सही पता नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए तत्काल उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करें।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी आज़मगढ़ सुहास एलवाई ने कहा कि आगामी 28 फरवरी तक सभी पात्रों को बीमा केयर कार्ड बनाकर उपलब्ध कराने हेतु कार्यदायी एजेन्सी एवं इंश्योरेंस कम्पनी तत्काल कार्य योजना बनाकर इसका व्यापक प्रचार करायें। उन्होने कहा कि योजना की जानकारी से जन जन को अवगत कराने हेतु सभी फील्ड वर्करों की सेवायें भी ली जायें। इसी क्रम में संस्थागत वित्त महानिदेशालय लखनऊ के संयुक्त निदेशक प्रमोद कुमार ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस बीमा योजना के लिए राज्य सरकार ने प्रीमियम की धनराशि बीमा कम्पनी को भुगतान कर दी है, इसलिए यह पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें पात्र किसी लाभार्थी को कोई प्रीमियम की कोई धनराशि नहीं देनी है। उन्होने स्पष्ट किया कि इस योजना के अन्तर्गत समस्त कृृषक (मुख्यिा/रोटी अर्जक) जो खातेदार/सहखातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज हैं, वे पात्र हैं। इसके अलावा अन्य ऐसे मुखिया/रोटी अर्जक जिनके परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से कम है वह भी इस योजना से आच्छादित हैं। उन्होने कहा कि दावा प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बीमा कम्पनी को धनराशि भुगतान करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है तो बीमा कम्पनी को प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कार्यशाला के संयोजक, अपर आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि इस योजना के प्रति जो भी शंकायें हैं उसे शासन स्तर से तत्काल दिशा निर्देश प्राप्त कर दूर किया जायेगा। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस योजना का शत प्रतिशत लाभ पात्रों तक हर हालत में पहुंचना जरूरी है। उन्होने कहा कि केयर कार्ड बनवाने एवं उसका नियमित अनुश्रवण करने हेतु प्रतयेक विकास खण्डों एवं नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वार्डों पर कम से कम दो जनपदीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है जो प्रत्येक सप्ताह भ्रमण कर प्रगति का जायजा लेंगे।
इससे पूर्व मुख्य अतिथि मण्डलायुक्त नीलम अहलावत, जिलाधिकारी आज़मगढ़ सुहास एलवाई, जिलाधिकारी मऊ निखिल चन्द्र शुक्ला, अपर आयुक्त पीके श्रीवास्तव, संयुक्त विकास आयुक्त हीरालाल आदि ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत शुभारम्भ किया। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी आज़मगढ़ व मऊ क्रमशः महेन्द्र वर्मा व आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया बी राम, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आज़मगढ़ बीके गुप्ता आदि ने बुकें देकर मण्डलायुक्त का स्वागत किया। कार्यशाला को नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के समन्वयक अखिलेश यादव, बीएन पाण्डेय, रामराज, अतुल जैन आदि ने भी सम्बोधित किया कई शंकाओं का समाधान भी किया। इस मौके पर उप निदेशक पंचायत जयदीप त्रिपाठी, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या राजाराम यादव, मण्डल के तीनों जनपद के उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी सहित बड़ी संख्या में कृृषक गण उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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