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विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा

आजमगढ़ : विक्षिप्त युवती के साथ दुराचार के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास तथा 7000 अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला बुधवार को अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) वीके त्यागी की अदालत में सुनाया गया। घटना बरदह थाना क्षेत्र के ठेकमा गांव में विगत आठ मार्च 2010 को हुई। पीड़ित युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। घटना वाली रात करीब 12 बजे उसकी चीख सुनकर परिवार के लोग जब अपने मकान के पीछे पहुंचे तो तीन लोगों को भागते देखा। परिजनों ने गांव वालों की मदद से क्षेत्र के कृतमलपुर ग्राम निवासी शंकर पुत्र सूबेदार पासी को दबोच लिया। जबकि केदलीपुर निवासी अशोक पुत्र फूलचंद राम व शादीपुर ग्राम निवासी श्यामबली पुत्र पल्टन राम मौके से फरार हो गए। इस बाबत तीनों आरोपियों के खिलाफ बरदह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। इस मामले में पीड़िता के भाई सहित सात लोग अदालत में बतौर गवाह उपस्थित हुए। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी श्यामबली की मौत हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी शंकर को 10 साल की कैद वह 7000 जुर्माने की सजा सुनाई तथा साक्ष्य के अभाव में आरोपी अशोक हरिजन को दोषमुक्त कर दिया गया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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