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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: निर्धारित लक्ष्य से अभी दूर है पात्र गृहस्थियों का चयन,पूर्ती निरीक्षकों को चेतावनी

आज़मगढ़ 22 सितम्बर 2016-- जिला पूर्ति अधिकारी जी0एस0शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अभी तक जनपद में कुल 73.56 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में 75.81 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 51.25 प्रतिशत पात्र गृहस्थियों का चयन किया गया है जबकि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 64.43 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/नोडल अधिकारी तथा समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों का चयन कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में जिन ब्लाको/तहसीलों में पात्र लाभार्थी अवशेष पाये जायेगें अथवा अपात्र गृहस्थियों का चयन पाया जायेगा तो उस क्षेत्र के सत्यापन अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को सन्दर्भित कर दिया जायेगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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