आज़मगढ़ 18 जुलाई 2016 -- सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 के निर्माण से प्रभावित जनपद की 06 तहसीलों के 144 ग्रामों में अभिनिर्णय घोषित करते हुए प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एनएसआई के प्रतिनिधि सम्बन्धित लेखपाल/कानूनगो, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार की एक समिति गठित की गयी है। यह समिति जिन भूखण्डों का गजट हुआ है उसका उल्लेख अलॉटमेंट है अथवा नही, जितना क्षेत्रफल गजट हुआ है उतना ही लिया जा रहा है कि या उससे कम अथवा अधिक, खतौनी में नाम है किन्तु गजट में नाम छूट गया है तो उसका विवरण, मृतक के स्थान वरासत के आधार पर आये व्यक्तियों का विवरण, यदि कोई अंशधारक जनपद से बाहर निवास कर रहा हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण, गजट और पत्थर गाड़ने में भिन्नता आ रही है, भिन्न नम्बरों के भुगतान की संस्तुति न की जाय। किसी न्यायालय में वाद के विचारधीन रहने की स्थिति में वाद में स्थगनादेश अथवा अन्य स्थिति का विवरण, अधिग्रहीत भूमि के अधिसूचना के पूर्व का बैनामा होने के बावजूद किन्ही कारणों से नाम दर्ज न होने की स्थिति का विवरण, अधिग्रहीत भूमि के अधिसूचना के बाद के बैनामे/ नामान्तरण की स्थिति का विवरण, अधिग्रहीत भूमि में कृषक खातेदार/खातेदारों का कितना अंश शामिल है तथा मौके पर किसका किस तरफ है कि विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए समस्त पक्षकारों को सुन कर अपने स्तर से छानबीन करने के पश्चात ही अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष हिस्सा प्रमाण पत्र निर्गत करने पर आख्या, आइटीजीएस हेत बैंक खाता संख्या एकल है अथव संयुक्त, संयुक्त खाते पर संस्तुति न की जाय। अधिसूचना के बाद भूखण्ड के किसी हिस्से के क्रय-बिक्री की स्थिति का पूर्ण विवरण के साथ-साथ काश्तकार से वर्तमान खतौनी, अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष हिस्सा प्रमाण पत्र, बैंक के पासबुक की अद्यतन स्थिति के साथ छायाप्रति/आईएफएससी कोड सहित, फोटो पहचान पत्र एवं आधार कार्ड, उप निबन्धक कार्यालय से प्राप्त भार मुक्ति का प्रमाण पत्र, दो अधवधिक पासपोर्ट साइज की फोटो, दो रसीदी टिकट तथा शपथ पत्र अभिलेख प्राप्त कर समिति द्वारा संस्तुति के साथ प्रस्तुत की जायेगी। जिसे परीक्षणोपरान्त उप जिलाधिकारी द्वारा प्रतिकर भुगतान हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
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