आज़मगढ़ 10 मई 2016-- जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव रत्न सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली में अंकित पात्रता शर्तो के अुनसार विचारोपरान्त उपयुक्त छात्रों, जो किसी प्रकार के तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नही पा सकें, उनके द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाने पर समुचित विचार करते हुए कार्यवाही की जाय। उन्होने बताया कि ऐसे आवेदन पत्रों/प्रार्थना पत्रों की जांच ेwww.scholarship.up.nic.in पर उपलभ्ध search student detail लिंक में भी कर लें कि छात्र नियमानुसार सही पाठ्यक्रम मं अध्ययनरत है, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि छात्र ने किसी पाठ्यक्रम को मध्य में बिना अध्ययन किये छोड़ा न हो तथा उसकी पाठ्यक्रम के समकक्ष किसी अन्य पाठ्यक्रम में पहले अध्ययन करके छात्रवृत्ति न प्राप्त की हो ऐसे छात्र/छात्राओं का प्रत्यावेदन प्राप्त कर दिनांक 31 मई 2016 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को भेजा जाना है। उन्होने बताया कि आन लाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नही होगी। उन्होने बताया कि उपरोक्त बिन्दुओं एवं नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं की त्रुटि से जिनके तकनीकी त्रुटि से दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में रिजेक्ट/सस्पेक्ट हो गये है उनके प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र संस्थान द्वारा संस्तुति करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में दिनांक 25 मई 2016 तक अवश्य जमा कर दें।
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