आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के ताहिरपुर निवासी सुभाष पुत्र अवधबिहारी खुजौली स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन थे। उसी ठेके पर महेन्द्र पुत्र तेजबल निवासी बातन थाना रौनापार भी सेल्समैन था। महेन्द्र ठेकेदार के गांव के नाते दुकान पर वर्चस्व रखता था। इसी रंजिश को लेकर महेन्द्र ने सात अगस्त 2014 की रात साढ़े नौ बजे सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांचोपरान्त सुभाष के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। पीड़ित पक्ष की तरफ से अमित सिंह , गुलाब, अशोक वर्मा, उषा सिंह , डा. विमलेश कुमार, कांस्टेबिल सत्येन्द्र, विवेचक अनिलचंद ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने आरोपी महेन्द्र को आजीवन कारावास सहित 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव ने पैरवी की।
हत्यारोपी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा
आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के ताहिरपुर निवासी सुभाष पुत्र अवधबिहारी खुजौली स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन थे। उसी ठेके पर महेन्द्र पुत्र तेजबल निवासी बातन थाना रौनापार भी सेल्समैन था। महेन्द्र ठेकेदार के गांव के नाते दुकान पर वर्चस्व रखता था। इसी रंजिश को लेकर महेन्द्र ने सात अगस्त 2014 की रात साढ़े नौ बजे सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांचोपरान्त सुभाष के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। पीड़ित पक्ष की तरफ से अमित सिंह , गुलाब, अशोक वर्मा, उषा सिंह , डा. विमलेश कुमार, कांस्टेबिल सत्येन्द्र, विवेचक अनिलचंद ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने आरोपी महेन्द्र को आजीवन कारावास सहित 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव ने पैरवी की।
Blogger Comment
Facebook Comment