आजमगढ़ 25 मई 2018 -- भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा मे शामिल होने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों, जो वर्तमान मे भी प्रदेश मे निवास कर रहें हों, का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0-1,00,000/ (एक लाख) की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी, जिसमे आवेदक द्वारा पासपोर्ट, वीजा, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा समयान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र ही अनुदान हेतु विचारणीय होंगे। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने बताया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अनुदान भारत सरकार द्वारा करायी जाने वाली यात्रा मे सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त ऐसे उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को भी देय होगा जो अपने व्यक्तिगत श्रोतों से यात्रा पूर्ण करेंगे। जीवन काल मे किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा। अनुदान हेतु आवेदन पत्र आवेदक द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के उपरान्त 90 दिवस (तीन माह के भीतर) के अन्दर विभाग की धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पर आन-लाईन आवेदन किया जाना होगा। यात्रियों को दी जाने वाली सहायता की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी जायेगी। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा/परीक्षणोपरान्त, उपयुक्त पाये गये पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध करायी जायेगी, तत्पश्चात महानिदेशक पर्यटन द्वारा आवेदक को अनुदान उनके बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया है कि अनुदान हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट पर समस्त निर्देशों के साथ अपलोड है। आवेदक द्वारा यात्रा पूरी करने के उपरान्त 90 दिवस (तीन माह के भीतर) धर्मार्थ विभाग की इस वेबसाइट पर पासपोर्ट, वीजा, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड तथा अपने बैंक खाते का कैंसिल चेक संबंधी सुसंगत प्रमाण-पत्रों को स्कैन कर अपलोड करते हुए आन-लाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
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